छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। लॉन्ग वीकेंड का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं होगी। हरियाणा में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में अब महीने के हर दूसरे शनिवार को सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस नियम को आज यानी 9 नवंबर 2024 से ही लागू किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक विभाग की ओर से आदेश में कहा गया कि यह देखने में आता है कि राजपत्रित, स्थानीय या अन्य घोषित अवकाशों के दौरान कुछ विद्यालय पढ़ाई के अलावा अन्य क्रियाकलापों के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाते है, जो कि गलत है। इसलिए यह भी आदेश दिए जाते हैं कि अवकाश के दौरान किसी भी एक्टिविटी के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में न बुलाया जाए।
शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
यदि कोई स्कूल आदेशों की अवहेलना करता है तो उसका मामला विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, उसके लिए स्कूल मुखिया या प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग के आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि 9 नवंबर 2024 से ही राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जा रहा है।
बदलेगी स्कूलों की टाइमिंग
हरियाणा के पैरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों में दूसरे शिफ्ट की टाइमिंग बदलने का अनुरोध किया है। पैरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों की शाम 6 बजे के लगभग छुट्टी होती है, जिससे छात्रों को घर लौटते समय काफी अंधेरा हो जाता है।
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