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हरियाणा सरकार को लगा बड़ा झटका

Writer's picture: Deepak Singh SisodiaDeepak Singh Sisodia

 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में सफाई के काम में लगी चीनी कंपनी इको ग्रीन द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार द्वारा इको ग्रीन को दिए गए टर्मिनेशन नोटिस को माना गलत


कोर्ट के अनुसार टर्मिनेशन नोटिस में प्रावधानों के अनुसार 2 महीने का समय इको ग्रीन को मिलना चाहिए जो की सरकार ने नहीं दिया इस कारण सरकार का टर्मिनेशन था गलत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की व्यवस्था की अब यदि सरकार इको ग्रीन को टर्मिनेशन नोटिस जारी करें तो कम से कम 2 महीने काम करने का समय दे

जिसके बाद माना यह जा रहा है कि अब इको ग्रीन कंपनी 2 महीने और फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में सफाई का काम देखेगी

प्रशासनिक तौर पर सरकार को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही नगर निगम ने छोटी-छोटी कंपनियों को कूड़ा उठाने इत्यादि के ठेके देने की तैयारी कर ली थी जो कि अब दो महीने तक टालने पड़ेंगे,यही नहीं जो कंपनियां अभी काम कर रही हैं उनको किस मद से दोनों नगर निगम भुगतान करेंगे यह भी देखने की बात होगी लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बिना सोचे समझे काम करने की नीति के चलते सरकार की यह फजियत हुई है

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